सुप्रीम कोर्ट के एसपी समूह की याचिका को खारिज करने के फैसले का रतन टाटा ने किया स्वागत, ट्वीट कर कही ये बात
By मनाली रस्तोगी | Published: May 19, 2022 05:05 PM2022-05-19T17:05:35+5:302022-05-19T17:07:07+5:30
रतन टाटा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हम आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले की आभारी प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं। यह हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को पुष्ट करता है।" एक अलग बयान में टाटा संस ने कहा, "हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश का नम्रता से स्वागत करते हैं। यह एक बार फिर टाटा समूह की स्थिति की पुष्टि करता है, जिसे पिछले साल एक आम सहमति वाले फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था।"
नई दिल्ली:रतन टाटा और टाटा संस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की याचिका को खारिज करने का स्वागत किया। एसपी समूह ने अपनी याचिका में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखने वाले फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।
वहीं, इस मामले में रतन टाटा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हम आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले की आभारी प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं। यह हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को पुष्ट करता है।" एक अलग बयान में टाटा संस ने कहा, "हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश का नम्रता से स्वागत करते हैं। यह एक बार फिर टाटा समूह की स्थिति की पुष्टि करता है, जिसे पिछले साल एक आम सहमति वाले फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था।"
We would like to express our grateful appreciation of the judgement passed and upheld by the Supreme Court today.
— Ratan N. Tata (@RNTata2000) May 19, 2022
It reinforces the value system and the ethics of our judiciary.
कंपनी ने इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने और नैतिक आचरण के मानकों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के निर्णय को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च, 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है।
शीर्ष अदालत ने 26 मार्च, 2021 को मिस्त्री को 100 अरब डॉलर के समूह के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द कर दिया था। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) में स्वामित्व हितों को अलग करने की मांग वाली शापूरजी पालोनजी समूह की याचिका भी खारिज कर दी थी। मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टीएसपीएल का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया था।