महाराष्ट्र के लातूर में तीन नाबालिग लड़कियों के बलात्कारी को 10 साल की सजा

By भाषा | Published: September 2, 2021 08:34 PM2021-09-02T20:34:19+5:302021-09-02T20:34:19+5:30

Rapist of three minor girls sentenced to 10 years in Maharashtra's Latur | महाराष्ट्र के लातूर में तीन नाबालिग लड़कियों के बलात्कारी को 10 साल की सजा

महाराष्ट्र के लातूर में तीन नाबालिग लड़कियों के बलात्कारी को 10 साल की सजा

महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को तीन नाबालिग लड़कियों के बलात्कार का दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वकील मंगेश महिंद्रकर ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश बी सी कांबले ने सोमवार को सजा का ऐलान करते हुए दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के अनुसार, आरोपी लातूर का निवासी है और मई 2007 से अक्टूबर 2017 तक पीड़िताओं की मां के साथ उसका अवैध संबंध था। उसे जब भी मौका मिलता, वह नाबालिग लड़कियों को पीटता और उनका बलात्कार करता। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और ‘यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Rapist of three minor girls sentenced to 10 years in Maharashtra's Latur

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Mangesh Mahindrakar