अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की दलील सुनने से किया इनकार, कहा- पूजा के अधिकार वाली अपील अलग
By विनीत कुमार | Published: October 16, 2019 02:57 PM2019-10-16T14:57:13+5:302019-10-16T14:57:13+5:30
Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute: सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने लंच के बाद इस मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की अपील भी सुनने से इनकार कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई के आखिरी दिन बुधवार को सुब्रमण्यम स्वामी की 'पूजा के अधिकार' याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। लंच के बाद शुरू हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अब केवल तीन पक्षों को ही सुना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में बुद्धिस्ट सभा की ओर से वकील रणजीत थॉमस ने दलील देने की कोशिश की। कोर्ट ने इसे भी सुनने से इनकार किया और कहा कि हमने आपको डीटैग कर दिया है। इसके मायने ये हुए कि जिन्होंने इस मामले में सिविल अपील दाखिल नहीं की है उनको किसी भी सूरत में नहीं सुना जाएगा।
सुब्रमण्यम स्वामी की अपील पर अभी सुनवाई नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को सुनने से इनकार करते हुए कहा कि कल ही बता दिया गया था कि किसी और को नही सुनेंगे। कोर्ट ने कहा कि स्वामी की पूजा के अधिकार वाली अपील जारी सुनवाई से अलग है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों के बाद मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर दलील पेश की जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद फैसले के लिए दिन सुरक्षित रख लिया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही साफ कर दिया था कि बुधवार यानी आज शाम तक इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली जाएगी।
इससे पहले आज इस मामले में सुनवाई के दौरान पक्षों के बीच तीखी बहस देखी गई। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के एक किताब में छपे राम मंदिर का नक्शा फाड़ने की बात खूब चर्चित हुई। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कई तरह की बातें कही गईं।