राजस्थान : चीनी मांझे की बिक्री पर रोक का पालन करवाने के लिए निर्देश जारी

By भाषा | Published: December 9, 2021 04:37 PM2021-12-09T16:37:50+5:302021-12-09T16:37:50+5:30

Rajasthan: Instructions issued to follow the ban on the sale of Chinese manjha | राजस्थान : चीनी मांझे की बिक्री पर रोक का पालन करवाने के लिए निर्देश जारी

राजस्थान : चीनी मांझे की बिक्री पर रोक का पालन करवाने के लिए निर्देश जारी

जयपुर, नौ दिसंबर राजस्थान में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को हानिकारक ‘चीनी मांझे’ की खरीद-ओ-फरोख्त व उपयोग पर रोक का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) डॉ. रवि प्रकाश ने जयपुर व जोधपुर के पुलिस उपायुक्तों व सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक से बनी डोर के निर्माण, विपणन व उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसे मांझे को बनाने के लिए प्लास्टिक की डोर पर कांच और लोहे के कणों की कोटिंग की जाती है।

इस वजह से यह मांझा आसानी से टूटता नहीं है और कांच तथा लौहे के कणों की कोटिंग के कारण यह धारदार हो जाता है। इस मांझे से पतंग उड़ाने से ना केवल बड़ी संख्या में पक्षी घायल होते हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले और दुपहिया वाहन सवारों का भी जीवन संकट में आ जाता है।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि सर्दियों में लोग भारी संख्या में पतंग उड़ाते हैं, इसलिए इन दिनों में यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है।

डॉ रविप्रकाश ने बताया कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के जिलाधिकारी से समन्वय कर धातु मिश्रित चीनी मांझे के क्रय-विक्रय, भंडारण व उपयोग पर निषेधात्मक आदेश जारी कराने के निर्देश दिये गये हैं।

निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने तथा ऐसी घातक सामग्री को जब्त करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

इस रोक का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की उचित धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी।

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Web Title: Rajasthan: Instructions issued to follow the ban on the sale of Chinese manjha

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