राजस्थान मंत्रिमंडल ने इन दो संसोधित विधेयकों दी मंजूरी, निर्वाचन के लिए शैक्षणिक योग्यता हुई समाप्त

By रामदीप मिश्रा | Published: January 18, 2019 05:43 AM2019-01-18T05:43:16+5:302019-01-18T05:44:39+5:30

इन संशोधन विधेयकों के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में निर्वाचन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इससे सभी नागरिकों को इन संस्थाओं में निर्वाचन के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

Rajasthan Cabinet approves Rajasthan Panchayati Raj Amendment Bill 2019 and Rajasthan Municipality Amendment Bill 2019 | राजस्थान मंत्रिमंडल ने इन दो संसोधित विधेयकों दी मंजूरी, निर्वाचन के लिए शैक्षणिक योग्यता हुई समाप्त

राजस्थान मंत्रिमंडल ने इन दो संसोधित विधेयकों दी मंजूरी, निर्वाचन के लिए शैक्षणिक योग्यता हुई समाप्त

राजस्थान राज्य मंत्रिमण्डल ने पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को समाप्त करने के लिए 'राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019' एवं 'राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019' के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। ये दोनों विधेयक विधानसभा के वर्तमान सत्र में ही सदन में पेश किए जाएंगे।

इन संशोधन विधेयकों के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में निर्वाचन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इससे सभी नागरिकों को इन संस्थाओं में निर्वाचन के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।



उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 29 दिसम्बर, 2018 को हुई मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में सत्ता के विकेंद्रीकरण में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

Web Title: Rajasthan Cabinet approves Rajasthan Panchayati Raj Amendment Bill 2019 and Rajasthan Municipality Amendment Bill 2019

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