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राजस्थान : बालक से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा

By भाषा | Updated: August 19, 2021 20:02 IST

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राजस्थान के कोटा शहर में एक पोक्सो (बाल यौन संरक्षण अधिनियम) अदालत ने 22 वर्षीय व्यक्ति को एक सात साल के बालक के साथ कुकर्म के आरोप में दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। एक लोक अभियोजक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अदालत ने दोषी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक धीरेन्द्र चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि बडगांव के कुन्हारी पुलिस थाना क्षेत्र का रविंदर सिंह राजपूत एक बालक के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दोषी पाया गया है। यह मामला 12 जून 2019 का है जब बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था तभी राजपूत ने उसे किसी चीज का लालच दिया और एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। बालक ने इस घटना के बारे में अपने पिता को बताया, जिस पर उसके पिता ने इस मामले की शिकायत कुन्हारी पुलिस थाना में दर्ज कराई। राजपूत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पोक्सो अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने कम से कम 14 गवाहों को सुनने के बाद राजपूत को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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