राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया, 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 14, 2024 07:51 PM2024-08-14T19:51:30+5:302024-08-14T20:59:48+5:30
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यवाहक प्रमुख राहुल नवीन को बुधवार को जांच एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।
नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यवाहक प्रमुख राहुल नवीन को बुधवार को जांच एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। एक आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है। कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि आयकर संवर्ग के 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी नवीन की नियुक्ति "पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक के लिए की गई है।”
#BreakinGNews | Rahul Navin, Special Director, Enforcement Directorate (ED) has been appointed as Director of the Enforcement Directorate pic.twitter.com/lMRgXo9wp8
— DD News (@DDNewslive) August 14, 2024
नवीन (57) को नवंबर 2019 में ईडी में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया था। पिछले साल 15 सितंबर को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल खत्म होने के बाद नवीन को ईडी का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया था। अंतरराष्ट्रीय कराधान मामलों के विशेषज्ञ नवीन के ईडी का कार्यवाहक प्रमुख रहते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अलग-अलग धन शोधन मामलों में गिरफ्तारी हुईं।
अंतरराष्ट्रीय कराधान मामलों के विशेषज्ञ नवीन बिहार से संबंध रखते हैं और उन्होंने 30 वर्ष तक आयकर विभाग में काम किया। 2004 से 2008 के बीच अंतरराष्ट्रीय कराधान विंग में उनके कार्यकाल के दौरान आयकर विभाग ने वोडाफोन मामले समेत कई विदेशी लेनदेन पर सवाल उठाए थे। संदेशखली में ईडी टीम पर हमला होने के बाद नवीन पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और उन्होंने जांचकर्ताओं से "बिना किसी डर के काम करने" और एक ठोस मामला तैयार करने को कहा था। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नवीन ने यह सुनिश्चित किया कि एजेंसी की टीमों को सशस्त्र कर्मियों की "पूर्ण" सुरक्षा मिले और इसके कार्यालयों को भी अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा दी जाए। अधिकारी ने कहा, "उन्होंने एजेंसी को धन शोधन रोधी कानून और अन्य कानूनों के तहत दर्ज सभी मामलों में समय पर आरोप पत्र दाखिल करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।”
(इनपुट- भाषा)