'मोदी उपनाम' आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुनाई गई 2 साल की सजा, मिली जमानत
By मनाली रस्तोगी | Published: March 23, 2023 11:52 AM2023-03-23T11:52:32+5:302023-03-23T12:31:46+5:30
"मोदी उपनाम" संबंधी टिप्पणी से जुड़े 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल, इस मामले में राहुल गांधी को जमानत मिली और उनकी दो साल की सजा पर 30 दिन की रोक लगाई गई।
सूरत (गुजरात): सूरत की एक अदालत ने "मोदी उपनाम" संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार दिया। उन्हें इस मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। मगर उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है और उनकी दो साल की सजा पर 30 दिन की रोक लगाई गई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वह आज सुबह सूरत पहुंचे।
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर मोदी उपनाम को लेकर एक बयान दिया था। गांधी की टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
(भाषा इनपुट के साथ)