राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में राहुल गांधी को भेजा नोटिस, सोमवार से पहले देना होगा जवाब
By विनीत कुमार | Published: April 15, 2019 12:01 PM2019-04-15T12:01:54+5:302019-04-15T12:17:52+5:30
मीनाक्षी लेखी का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों को शीर्ष अदालत के मुंह में डाला है और गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना के एक मामले में उन्हें नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने राफेल केस से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी को अगले सोमवार से पहले जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा, 'हम यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने इस अदालत का नाम ले कर राफेल सौदे के बारे में मीडिया व जनता में जो कुछ कहा, उसे गलत तरीके से पेश किया। हम यह स्पष्ट करते हैं कि राफेल मामले में दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणियां करने का मौका कभी नहीं आया।'
यह मामला दरअसल बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर किया गया था। लेखी ने अपनी याचिका में कहा है कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल ने हाल में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कोर्ट की अवमानना है।
याचिका में राहुल पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है। लेखी का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों को शीर्ष अदालत के मुंह में डाला है और इस तरह उन्होंने गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया है।
मीनाक्षी लेखी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कथित रूप से टिप्पणी की, 'अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है।'
राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बयान दिया था। राहुल गांधी का अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी से मुकाबला है। गांधी ने प्रधानमंत्री के हाल ही में दिये गये इंटरव्यू का भी जिक्र किया, जिसमें मोदी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में उनकी सरकार को क्लीन चिट दी है।
(भाषा इनपुट के साथ)