राफेल डील विवाद: रिव्यू याचिका मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने कोर्ट की अवमानना मामले में राहुल गांधी से मांगा जवाब

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 6, 2019 05:13 PM2019-05-06T17:13:25+5:302019-05-06T17:14:25+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका मामले की सुनवाई की तारीख टालते हुए कहा कि 10 मई को कोर्ट की अवमानना और रिव्यू याचिका पर सुनवाई करेगा।

Rafael Deal: Supreme court review petition hearing during CJI ask, Rahul Gandhi for defamation case | राफेल डील विवाद: रिव्यू याचिका मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने कोर्ट की अवमानना मामले में राहुल गांधी से मांगा जवाब

राफेल डील विवाद: रिव्यू याचिका मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने कोर्ट की अवमानना मामले में राहुल गांधी से मांगा जवाब

राफेल डील विवाद पर रिव्यू याचिका मामले को लेकर सुनावई के दौरान CJI रंजन गोगोई ने उस वक्त कोर्ट में मौजूद लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने कोर्ट की अवमानना मामले में राहुल गांधी से जवाब मांगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार (6 मई)  राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाला था। लेकिन कोर्ट यह सुनवाई 10 मई को करेगा। 

दरअसल, कोर्ट में राफेल डील विवाद पर रिव्यू याचिका मामले को लेकर सुनावई कर रहा था कि अचनाक सीजेआई रंजन गोगोई ने पूछा कि कोर्ट की अवमानना के मामले में राहुल गांधी का जवाब कहां है। इसके बाद दोनों पक्षों के वकील और कोर्ट मास्टर ने सीजेआई को बताया कि आज राफेल मामले की रिव्यू याचिका पर सुनवाई होनी है। और उन्होंने सीजेआई से बताया कि अवमानना मामले में के लिए कोर्ट ने 10 मई की तारीख तय की थी। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  CJI ने दोनों पक्षों के वकील से आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह कैसे हो सकता है। हमारे आदेश में था कि रिव्यू और अवमानना मामलों की सुनवाई साथ-साथ होगी! खुली अदालत में हमने 6 तारीख तय की थी।' 

10 मई को होगी दोनों मामलों की सुनवाई

बता दें कि कोर्ट ने रिव्यू याचिका मामले की सुनवाई की तारीख टालते हुए कहा कि 10 मई को कोर्ट की अवमानना और रिव्यू याचिका पर सुनवाई करेगा।

मालूम हो कि चार मई को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राफेल मामले में उसके पिछले साल 14 दिसंबर के फैसले में दर्ज ‘स्पष्ट और जोरदार’ निष्कर्षों में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है, जिससे उसपर पुनर्विचार की जरूरत है। 

वहीं, केंद्र ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की आड़ में और उनके मीडिया में आई कुछ खबरों और अनधिकृत और अवैध तरीके से हासिल कुछ अधूरे फाइल नोटिंग्स पर भरोसा कर समूचे मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता क्योंकि पुनर्विचार याचिका का दायरा ‘बेहद सीमित’ है।

Web Title: Rafael Deal: Supreme court review petition hearing during CJI ask, Rahul Gandhi for defamation case

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