पंजाब: कोविड से माता पिता खोने वाली आशीर्वाद योजना की लाभार्थी लड़कियों को आय सीमा में छूट दी गई

By भाषा | Updated: October 2, 2021 19:52 IST2021-10-02T19:52:44+5:302021-10-02T19:52:44+5:30

Punjab: Income limit exempted for beneficiary girls of Aashirwad scheme who lost parents due to Kovid | पंजाब: कोविड से माता पिता खोने वाली आशीर्वाद योजना की लाभार्थी लड़कियों को आय सीमा में छूट दी गई

पंजाब: कोविड से माता पिता खोने वाली आशीर्वाद योजना की लाभार्थी लड़कियों को आय सीमा में छूट दी गई

चंडीगढ़, दो अक्टूबर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ‘आशीर्वाद’ योजना की उन लाभार्थी लड़कियों की वार्षिक आय सीमा में छूट देने का आदेश दिया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। इस योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा पहले 32,790 रुपये थी।

आशीर्वाद योजना के तहत कम आय वाले परिवारों की महिलाओं की शादी के लिए राज्य सरकार प्रति लाभार्थी 51 हजार रुपये देती है। इस योजना को पहले ‘शगुन योजना’ के नाम से जाना जाता था।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अनुसूचित जाति, ईसाई समुदाय, पिछड़े वर्ग और जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसी भी जाति की विधवाओं को फिर से शादी करने पर और अनुसूचित वर्ग की विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं को फिर से शादी करने पर इस योजना के तहत आर्थिक लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अन्य नियम यथावत रहेंगे।

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Web Title: Punjab: Income limit exempted for beneficiary girls of Aashirwad scheme who lost parents due to Kovid

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