पंजाब कैबिनेट फैसलाः हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 उपनिरीक्षकों की भर्ती, सीएम मान ने दी मंजूरी, जानिए

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 13, 2022 02:24 PM2022-12-13T14:24:41+5:302022-12-13T14:25:23+5:30

पंजाबः वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा हर साल 15 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी।

Punjab cabinet decision sarkari jobs Recruitment 1800 constables and 300 sub-inspectors every year CM Bhagwant Mann approved know | पंजाब कैबिनेट फैसलाः हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 उपनिरीक्षकों की भर्ती, सीएम मान ने दी मंजूरी, जानिए

निर्णय से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 186 करोड़ रुपये की आय होगी।

Highlightsपंजाब पुलिस विभाग में हर साल कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों के पदों पर युवाओं की भर्ती करेगी।पटवारी (राजस्व अधिकारी) के 710 रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। निर्णय से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 186 करोड़ रुपये की आय होगी।

चंडीगढ़ः पंजाब कैबिनेट ने राज्य पुलिस में हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 उपनिरीक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस विभाग में हर साल कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों के पदों पर युवाओं की भर्ती करेगी।

उन्होंने कहा कि हर साल कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों के पदों का विज्ञापन दिया जाएगा। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्षी दलों द्वारा ‘आप’ सरकार की आलोचना किए जाने के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। मंत्री ने बताया कि राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा हर साल 15 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी।

चीमा ने बताया कि पटवारी (राजस्व अधिकारी) के 710 रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने गैर-सिंचाई उपयोग के लिए नहर या नदी जल शुल्क की वसूली के लिए उत्तर भारत नहर और जल निकास अधिनियम 1873 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दे दी। इस निर्णय से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 186 करोड़ रुपये की आय होगी।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने उच्च शिक्षा और भाषा विभाग को ‘आउटसोर्सिंग’ के आधार पर 203 कर्मचारियों को नियुक्त करने की भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पर्यावरण प्रबंधन कोष (ईएमएफ) की दोहरी वसूली से छुटकारा पाने के लिए नई क्रशर नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी।

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