देर रात हाईकोर्ट ने भाजपा नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, कहा- 10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं

By भाषा | Published: May 8, 2022 06:33 AM2022-05-08T06:33:54+5:302022-05-08T06:36:57+5:30

पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली की अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

punjab bjp leader bagga high court arrest warrant stay 10th may | देर रात हाईकोर्ट ने भाजपा नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, कहा- 10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं

देर रात हाईकोर्ट ने भाजपा नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, कहा- 10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं

Highlightsअदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।आधी रात से ठीक पहले अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर जज ने अपने आवास पर सुनवाई की।बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

चंडीगढ़:पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार रात निर्देश दिया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्कम कदम न उठाया जाए। इससे पहले दिल्ली भाजपा के नेता ने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली की अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

जस्टिस अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की। बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा, ''10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं।''

हाईकोर्ट बग्गा की उस याचिका पर 10 मई को विचार करेगा, जिसमें पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली।

इससे पहले दिन में न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मोहाली के निवासी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। एक अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चे के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी।

बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बग्गा को पंजाब ले जा रहे पुलिसकर्मियों को हरियाणा में रोक लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी।

Web Title: punjab bjp leader bagga high court arrest warrant stay 10th may

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