पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में इस महीने आ सकता है फैसला: सूत्र

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 4, 2019 06:25 PM2019-07-04T18:25:09+5:302019-07-04T18:25:09+5:30

पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तीन मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था।

Pronouncement of judgment by International Court of Justice in Kulbhushan Jadhav case, to be later this month | पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में इस महीने आ सकता है फैसला: सूत्र

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में इस महीने आ सकता है फैसला: सूत्र

Highlightsभारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी कुलभूषण जाधव पिछले कई सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी। 

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में इस महीने फैसला आ सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'कुलभूषण मामले में कुछ हफ्तों में फैसले का ऐलान हो सकता है। सरकार की ओर से इस केस की मौखिक जानकारी शेयर की जाएगी। फैसले का ऐलान और तारीखो की घोषणा अंतरराष्ट्रीय कोर्ट करेगा।

भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी कुलभूषण जाधव पिछले कई सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तीन मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। इसके बाद जाधव को मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि भारत पाकिस्तान के दावों को नकारता आ रहा है। 

भारत के मुताबिक, कुलभूषण जाधव रिटायरमेंट लेकर बिजनेस के सिलसिले में ईरान गए थे, जहां से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने उनको अगवा कर लिया था। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी। 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों के खिलाफ अपने 'दिखावटी' कदमों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आंखों को धूल झोंकने का प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आयी है जब पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने मुम्बई आतंकवादी हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद और उसके 12 नजदीकी सहयोगियों के खिलाफ 23 मामलों में ‘‘आतंकवाद के वित्तपोषण’’ के लिए मामला दर्ज किया है।

Web Title: Pronouncement of judgment by International Court of Justice in Kulbhushan Jadhav case, to be later this month

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