असम के दो जिलों में निषिद्ध पाबंदियों को कड़ा किया गया
By भाषा | Published: July 12, 2021 07:53 PM2021-07-12T19:53:05+5:302021-07-12T19:53:05+5:30
जोरहाट/गोलाघाट, 12 जुलाई असम के जोरहाट और गोलाहाट जिलों में निषिद्ध पाबंदियों को और कड़ा कर दिया गया है। इन दोनों पड़ोसी जिलों को सात जुलाई को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किये जाने के बावजूद दैनिक मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। रविवार को यहां सबसे अधिक संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए थे।
जोरहाट के उपायुक्त अशोक कुमार बर्मन ने कहा कि जोरहाट में सोमवार से अगले दो दिन तक दवा दुकानों, पशु चिकित्सालयों, दूध की मशीनों और पेपर आपूर्ति सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।
उन्होंने कहा, ''किराने की दुकानों और थोक बाजारों जैसी कुछ आवश्यक सेवाओं को शुरू में छूट दी गई थी। लेकिन लोग इन छूटों को बहाने के रूप में इस्तेमाल कर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।''
इस बीच, पड़ोसी गोलाघाट जिले में भी मंगलवार से अगले दो दिनों के लिए इसी तरह के सख्त नियंत्रण आदेश लागू किए जाएंगे।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया, '' 13 और 14 जुलाई को दवा दुकानों और दूध की मशीनों समेत सभी किराना दुकानें, खुदरा दुकानें, सब्जी और फल विक्रेताओं व अन्य दुकानें बंद रहेंगी।''
असम के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रविवार शाम के बुलेटिन के अनुसार रविवार को जोरहाट में सबसे अधिक 185 और गोलाघाट में 180 मामले सामने आए थे। हालांकि दोनों जिलों में रविवार को कोई मौत नहीं हुई। पूरे राज्य में रविवार को संक्रमण के 1,579 नए मामले सामने आए थे। 16 रोगियों की मौत हुई थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।