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PNB Scam: नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को

By भाषा | Updated: April 15, 2020 22:24 IST

यह तथ्य भी सामने आया है कि नीरव मोदी पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दो अतिरिक्त आरोप लगाए हैं। ये आरोप सबूतों को गायब करने और गवाहों को प्रभावित करने के हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने फरवरी में इन आरोपों को प्रमाणित किया है।

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ठळक मुद्देब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का न्यायिक रिमांड बढ़ा दिया है।पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर के घोटाले और धन शोधन (मनी लांड्रिंग) के मामलों में भगोड़ा घोषित नीरव मोदी के भारत को प्रत्यर्पण के मुद्दे पर सुनवाई यहां की अदालत में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का न्यायिक रिमांड बढ़ा दिया है। पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर के घोटाले और धन शोधन (मनी लांड्रिंग) के मामलों में भगोड़ा घोषित नीरव मोदी के भारत को प्रत्यर्पण के मुद्दे पर सुनवाई यहां की अदालत में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

यह तथ्य भी सामने आया है कि नीरव मोदी पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दो अतिरिक्त आरोप लगाए हैं। ये आरोप सबूतों को गायब करने और गवाहों को प्रभावित करने के हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने फरवरी में इन आरोपों को प्रमाणित किया है।

नीरव मोदी (49) पिछले साल अपनी गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। वह वीडियो लिंक के जरिये लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनॉट की अदालत में पेश हुआ।

अदालत के अधिकारी ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। नीरव मोदी को उस समय वीडियो लिंक के जरिये अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा।

कोराना वायरस महामारी की वजह से ब्रिटेन में ज्यादतर मामलों की सुनवाई वीडियो लिंक या टेलीफोन विकल्प के जरिये हो रही है।

ब्रिटेन के न्यायिक मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि 57 जेलों में 207 कैदियों का कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा जेलों में 13 कोविड-19 से संबंधित संदिग्ध मौते हुई हैं। मोदी वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। यह इंग्लैंड की कैदियों की भीड़ वाली जेल मानी जाती है।

पिछले महीने उसने उच्च न्यायायल में पांचवीं बार जमानत पर बाहर आने का प्रयास किया है। अदालत ने उसकी जमानत की अर्जी को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसके भागने की आशंका है।

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