नरेन्द्र मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नाबालिग से बलात्कार के दोषियों को होगी फांसी
By पल्लवी कुमारी | Published: April 21, 2018 02:19 PM2018-04-21T14:19:25+5:302018-04-21T14:19:25+5:30
नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने POCSO Act पर अध्यादेश जारी की है। जिसके मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। वहीं 16 साल लड़कियों के आरोपियों को न्यूतम सजा 20 साल की सुनाई जाएगी।
नई दिल्ली, 21 अप्रैल: नरेंद्र मोदी कैबिनेट की ढाई घंटे चली बैठक के बाद रेप को लेकर एक ऐतिहासिक अध्यादेश जारी किया गया है। इस अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। वहीं 16 साल तक लड़कियों से रेप करने पर सख्त कानून बनाए जाएंगे। महिला सुरक्षा मोदी सरकार के गले की फांस बन गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश यात्रा से लौटते ही कैबिनेट की बैठक बुलाई और यह फैसला लिया।
Union Cabinet approved an Ordinance to be promulgated to provide for stringent punishment for perpetrators of rape particularly of girls below 16 years age and below 12 years of age. Death penalty has been provided for rapists of girls below 12 years of age. pic.twitter.com/QXCv0P3pFP
— ANI (@ANI) April 21, 2018
अध्यादेश के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के आरोपियों को मौत की सजा मिलेगी। वहीं 16 साल की लड़की से रेप के आरोपियों को न्यूतम सजा 20 साल की सुनाई जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि रेप के मामले में अब जांच की प्रक्रिया भी काफी तेजी से की जाएगी।
In case of rape of a girl under 16 years, minimum punishment increased from 10 years to 20 years, extendable to life imprisonment; minimum 20 years’ imprisonment or life imprisonment for rape of a girl under 12 years has been provided in the Ordinance.
— ANI (@ANI) April 21, 2018
इसी के साथ ही देशभर में बलात्कारियों को फांसी की मांग और महिला सुरक्षा की चर्चा पर विराम लग सकता है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन पर सहमति बनी। केंद्रीय कैबिनेट दल की बैठक खत्म होने के बाद यह फैसला सामने आया है।
Union Cabinet also decides to put in place measures for speedy investigation and trial of rape cases.
— ANI (@ANI) April 21, 2018
सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि पोक्सो एक्ट में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसके मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। फिलहाल बलात्कार का दोषी पाए जाने पर पोक्सो एक्ट के तहत सात साल से उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती थी।
उन्नाव और कठुआ में पिछले दिनों हुई रेप की घटनाओं को बाद ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग पूरे देश में उठाई जा रही थी। ऐसे में सरकार बच्चों को यौन अपराधों से पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया है। पिछली कानून के अनुसार रेप के अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है। जबिक न्यूनतम सजा सात साल की जेल है।
बता दें कि राजस्थान सरकार ने इसी साल मार्च में 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा वाले कानून को मंजूरी दी थी। इसके पहले मध्यप्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था।