अध्यादेश जारी अब भगोड़ो की अर्थिक अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त
By पल्लवी कुमारी | Published: April 21, 2018 05:14 PM2018-04-21T17:14:41+5:302018-04-21T17:14:41+5:30
इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक बिना किसी आदेश के अर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त कर उन्हे बेचकर उधारदाताओं को भुगतान किया जाएगा। ऐसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
नई दिल्ली, 21 अप्रैल: आर्थिक अपराध कर देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों के खिलाफ भी अब अध्यादेश जारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंभत्री की अध्यक्षता में हुई शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में भगोड़ो के खिलाफ ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिली है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद इस पर मुहर लग जाएगी। लोकसभा में 12 मार्च को भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 पेश किया गया था, लेकिन संसद में हंगामे के चलते यह बिल पास नहीं हो पाया। गौरतलब है कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामले सामने आने के बाद मोदी सरकार ने यह फैसला लिया था।
अध्यादेश के प्रावधनों के मुताबिक उन आर्थिक अपराधियों पर लागू होंगे, जो कर्ज लेने के बाद देश छोड़कर चले जाते हैं और देश आने से मना कर देते हैं। ऐसे भगोड़ों के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया है और जो 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया के साथ लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं।
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इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक बिना किसी आदेश के अर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त कर उन्हे बेचकर उधारदाताओं को भुगतान किया जाएगा। ऐसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट तहत मामला दर्ज किया जाएगा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह शख्स होता है, जो अभियोजन का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया है और वापस आने से इनकार कर रहा है।