सुप्रीम कोर्ट में ऑड-ईवन के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल, बताया- 'मूलभूत अधिकारों का हनन'
By विनीत कुमार | Published: November 7, 2019 01:20 PM2019-11-07T13:20:02+5:302019-11-07T13:20:02+5:30
जनहित याचिका के अनुसार ऑड ईवन योजना किसी व्यक्ति के पेशे को जारी रखने के मूलभूत अधिकारों से रोकती है। दिल्ली में ऑड-ईवन योजना की शुरुआत 4 नवंबर से हुई थी और ये 15 नवंबर तक जारी रहेगी।
दिल्ली में जारी ऑड-ईवन योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में ऑड ईवन के तहत 'गाड़ियों के वर्गीकरण को गैरकानूनी' बताया गया है।
जनहित याचिका के अनुसार ये योजना किसी व्यक्ति के पेशे को जारी रखने के मूलभूत अधिकारों से रोकती है। दिल्ली में ऑड-ईवन योजना की शुरुआत 4 नवंबर से हुई थी और ये 15 नवंबर तक जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले ही महीने इसकी घोषणा की थी। केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद दिल्ली में ये दूसरी बार है जब ऑड-ईवन योजना को लागू किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट पहले भी उठा चुकी है ऑड ईवन पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी ऑड ईवन योजना को लेकर सवाल उठाया जा चुका है। हाल में दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को शुक्रवार तक कोई डाटा या प्रूफ पेश करने को कहा है जो ये दर्शाता है कि इस योजना से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम हुआ।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से कोर्ट ने कहा, 'कारें कम प्रदूषण करती हैं। आप (दिल्ली सरकार) इस ऑड-ईवन से क्या हासिल कर रहे हैं।'
जस्टिस अरुण मिश्रा ने साथ ही दिल्ली सरकार से कहा, 'ऑड-ईवन के पीछे क्या सोच है? डीजल गाड़ियों को बैन करने की बात हम समझ सकते हैं लेकिन ऑड-ईवन योजना के पीछे क्या मत है।'