बिहार सरकार के पंचायत राज अध्यादेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर

By भाषा | Published: June 6, 2021 05:45 PM2021-06-06T17:45:21+5:302021-06-06T17:45:21+5:30

PIL filed in Patna High Court against Panchayat Raj Ordinance of Bihar Government | बिहार सरकार के पंचायत राज अध्यादेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर

बिहार सरकार के पंचायत राज अध्यादेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर

पटना, छह जून बिहार सरकार के पंचायत राज पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है ।

अधिवक्ता प्रियंका सिंह द्वारा शनिवार को दायर उक्त याचिका में प्रदेश सरकार के गत दो जून के बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराने का अनुरोध किया गया है ।

बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों का कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त होने वाला है। गौरतलब है कि बिहार मंत्रिमंडल ने गत मंगलवार को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की कुछ धाराओं में संशोधन के लिये अध्यादेश को मंजूरी दी थी ताकि राज्य सरकार को कोविड-19 के कारण स्थगित इन त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के नए चुनाव होने तक उनके कामकाज की निगरानी के लिए परामर्श समितियों के गठन की शक्ति दी जा सके।

याचिका में सूबे के मौजूदा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किये जाने या मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले छह महीने तक अथवा नया चुनाव होने तक बढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में अदालत से प्रतिवादियों को प्रशासनिक अधिकारियों को ग्राम कचहरी समेत बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत का प्रशासन चलाने की शक्ति देने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 243 ई और पंचायती राज व्यवस्था की भावना के खिलाफ घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

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Web Title: PIL filed in Patna High Court against Panchayat Raj Ordinance of Bihar Government

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