फ्रैंचाइजी घोटाले की जांच को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर; केंद्र, सीबीआई, ईडी से जवाब तलब
By भाषा | Published: March 24, 2021 07:54 PM2021-03-24T19:54:49+5:302021-03-24T19:54:49+5:30
नयी दिल्ली, 24 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ‘‘फ्रैंचाइजी घोटाले’’ की जांच के अनुरोध संबंधी दो अर्जियों पर बुधवार को केंद्र, सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। इस घोटाले में डीबीएम रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसकी सहायक कंपनी वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक ने कई लोगों को कथित रूप से करोड़ों रूपये का चूना लगाया।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया एवं उनसे कथित फ्रैंचाइजी घोटाले के पीड़ितों की दो याचिकाओं पर अपना रूख बताने को कहा।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की।
दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिकाएं तब दायर की गयीं जब उच्चतम न्यायालय ने आठ फरवरी को कहा था कि इस मामले पर गौर करने के लिए राजी होकर उसने ‘गलती’ की है और उसने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय जाने को कहा था।
अपनी याचिकाओं में पीड़ितों ने दावा किया है कि इन दोनों कंपनियों ने निवेशकों, उन जैसे याचिकाकर्ताओं से हाइपर सुपरमार्केट एंड हाइपर मार्ट जैसे फर्जी निकाय शुरू करने के नाम पर उनके पैसे ठग लिये।
याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआईओ) या विशेष जांच दल द्वारा धनशोधन, काला धन इकट्ठा करने समेत विभिन्न अपराधों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने इन कंपनियों एवं उनके लाभार्थियों पर कथित रूप से इस अपराध में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।
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