वीजा अवधि से अधिक रहने पर हिरासत में लिये गये विदेशियों को स्वदेश भेजने की याचिका खारिज

By भाषा | Updated: October 28, 2021 20:47 IST2021-10-28T20:47:53+5:302021-10-28T20:47:53+5:30

Petition dismissed for sending foreigners detained for exceeding visa period | वीजा अवधि से अधिक रहने पर हिरासत में लिये गये विदेशियों को स्वदेश भेजने की याचिका खारिज

वीजा अवधि से अधिक रहने पर हिरासत में लिये गये विदेशियों को स्वदेश भेजने की याचिका खारिज

नयी दिल्ली,28 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने को लेकर हिरासत में लिये गये विदेशी नागरिकों को स्वदेश भेजने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि तथाकथित जनहित याचिका(पीआईएल) कुछ खास इरादे के लिए दायर की गई थी और याचिकाकर्ता को चार हफ्ते के अंदर दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पास अदालत खर्च के तौर पर 25,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘यदि कोई विदेशी नागरिक भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य भारतीय कानून के तहत अपराध करता है, तो इस तरह के विदेशी नागरिकों के खिलाफ भारतीय कानूनों के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज होगी या आपराधिक कार्यवाही होगी...लेकिन जब जेल में कैद कोई व्यक्ति अदालत आता है, उसके मामले के तथ्यों पर गौर किया जाता है, तब राहत दी जाती है। इस आलोक में हम इस याचिका को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

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Web Title: Petition dismissed for sending foreigners detained for exceeding visa period

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