बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा
By भाषा | Published: November 3, 2020 11:31 AM2020-11-03T11:31:51+5:302020-11-03T11:31:51+5:30
फतेहपुर (उप्र), तीन नवम्बर फतेहपुर जिले की एक अदालत ने दो साल पूर्व घर में घुसकर एक महिला से बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिले के शासकीय अधिवक्ता आर बी श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि घटना 29 मई 2018 की रात घटी थी और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को घटना के तीसरे दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालबाबू यादव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को राजू को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।