पटना हाई कार्ट ने तेजस्वी यादव को दिया झटका, खाली करना होगा सरकारी आवास

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: October 6, 2018 02:41 PM2018-10-06T14:41:37+5:302018-10-06T14:41:37+5:30

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही माना है। जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग आवास उप-मुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित किया गया था

Patna high court order tejashwi Yadav, vacate government bungalow | पटना हाई कार्ट ने तेजस्वी यादव को दिया झटका, खाली करना होगा सरकारी आवास

फाइल फोटो

पटना,6 अक्टूबर: बिहार पूर्व उपमुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। तेजस्वी को सरकारी आवास खाली करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गए आदेश को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। 

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही माना है। जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग आवास उप-मुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित किया गया था। बाद में वह इस पद पर नहीं रहे जिसकी वजह उनका आवंटन सरकार ने रद्द कर दिया था। जस्टिस ज्योति शरण ने मामलें पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया।


इसके साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव को राज्य सरकार से मिले 5 देशरत्न मार्ग के आवास को खाली करने का निर्देश दिया है जो कि उन्हें उपमुख्यमंत्री के रुप में मिला था। इससे पहले तेजस्वी ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनके दावे को खारिज करते हुए राज्य सरकार के आदेश को सही करार दिया है। ये आवास राज्य सरकार ने वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित किया है।

इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी मां राबडी देवी के सरकारी बंगले 10 सर्कुलर रोड, पटना में ही रहते हैं।
 

Web Title: Patna high court order tejashwi Yadav, vacate government bungalow

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