मुंबई धमाकों के मास्टरमांइड अबू सलेम की शादी के लिए दी गई अर्जी खारिज, मांगी थी पैरोल
By भारती द्विवेदी | Published: April 21, 2018 12:21 PM2018-04-21T12:21:07+5:302018-04-21T12:21:07+5:30
हिना अबू सलेम से 20 साल छोटी हैं। एस. हुसैन जैदी की किताब 'मैं अबु सलेम बोल रहा हूं' के मुताबिक, इनदोनों ने लखनऊ जाते हुए चलती ट्रेन में निकाह कर लिया था।
नई दिल्ली, 21 अप्रैल: साल 1993 में मुंबई हुए सिलसिलवार धमाकों के मास्टरमांइड माफिया अबू सलेम की शादी के लिए 45 दिन की पैरोल मांगी थी, जो कि खारिज कर दी गई है। नवी मुंबई कमीश्नर ने अबू सलेम के पैरोल को खारिज किया है। खत के साथ ही अबू सलेम का पूरा बैकग्राउंड भी भेजा गया था। अपनी शादी के लिए अबू सलेम ने पिछले साल टाडा कोर्ट से शादी करने की इजाजत मांगी थी। वहीं हिना ने भी कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि उसने और अबू ने 2014 में ही निकाह कर लिया था। अब वो दोनों आधिकारिक तौर पर शादी करना चाहते हैं।
Navi Mumbai Commissioner has rejected parole application of 1993 Mumbai blasts case convict Abu Salem; he had sought the parole for getting married pic.twitter.com/9L4a1ijHU7
— ANI (@ANI) April 21, 2018
खबर के अनुसार अबू मुंबई की रहने वाली सैय्यद बहार कौसर उर्फ हिना से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहता है। उसके द्वारा भेजे गए खत में लिखा है कि वह पिछले 12 साल, तीन महीने और चौदह दिनों से जेल में है। इस दौरान वह कभी किसी छुट्टी पर नहीं गया है। ये खत उसने कोंकण डिवीजन के डिवीजनल कमिश्नर को 27 मार्च को भेजा था। अबू ने खत में लिखा है कि वह शादी तक 45 दिन तक मुम्ब्रा में हिना के घर पर रहेगा। सलेम की जमानत लेने वाले दो जमानतदार मोहम्म्द सलीम अब्दुल रज़ाक मेमन और मोहम्मद रफ़ीक सैय्यद हैं। उनका दावा है कि वह अबू सलेम के कजिन हैं। हिना, उसकी मां और रफ़ीक सैय्यद ने मुम्ब्रा पुलिस थाने में गुरुवार और शुक्रवार को अपने बयान दर्ज करवाए हैं।
अबू इससे पहले दो शादियां कर चुके हैं। अबू की पहली शादी समीरा से हुई थी, जिसे वो तलाक दे चुका है। दूसरी बार अबू सलेम बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के प्यार में पड़ा और मीडिया रिपोर्ट्स के मुातिबक दोनों ने शादी की थी। हालांकि मोनिका और सलेम ने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। मोनिका बेदी ने कई इंटरव्यू में अबू सलेम से प्यार की बात कबूल की थी लेकिन खुले तौर पर शादी को नहीं स्वीकार।