नई दिल्ली: बसपा सांसद अफजल अंसारी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, गाजीपुर की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने पिछले हफ्ते अफजल को अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
कोर्ट ने इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दिए जाने पर सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि 2005 में गाजीपुर में कथित तौर पर मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी द्वारा विधायक कृष्णानंद राय की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी।