राहत की बड़ी खबर, आधार-पैन लिंक कराने की लास्ट डेट बढ़ी, 30 जून तक का समय 

By सतीश कुमार सिंह | Published: March 31, 2021 08:45 PM2021-03-31T20:45:33+5:302021-03-31T21:50:57+5:30

PAN-Aadhaar Linking: लोकसभा में पिछले हफ्ते पास हुए फाइनेंस बिल-2021 में सरकार कुछ बदलाव लेकर आई थी।

PAN-Aadhaar Linking Last date to link Aadhaar with PAN extended from March 31 to June 30 | राहत की बड़ी खबर, आधार-पैन लिंक कराने की लास्ट डेट बढ़ी, 30 जून तक का समय 

आधार और पैन कार्ड को आप एसएमएस के जरिए भी लिंक करा सकते हैं।

Highlightsपैन और आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका बेहद आसान है। आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं।इसमें पैन कार्ड सहित आधार नंबर भरने होंगे।

PAN-Aadhaar Linking: पैन और आधार को लिंक करने का आज आखिरी दिन था, लेकिन मोदी सरकार ने कोविड को देखते हुए राहत दे दी है। 

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 3 और महीने की मोहलत देते हुए अंतिम तारीख 30 जून तक कर दी है। पहले यह तारीख आज बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी। सरकार ने आखिरी तारीख बढ़ा दी है।

सरकार ने आज लिंक कराने की अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले लोगों को बड़ी राहत दीष पहले से तय समयसीमा के अनुसार, बुधवार को आखिरी तारीख के चलते बड़ी संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की वेबसाइट एक्सेस करने से यह साइट करीब साढ़े 12 बजे क्रैश हो गई। फिर उसे सुधार लिया गया। हालांकि शाम 5:45 बजे तक भी आयकर विभाग की साइट बार-बार क्रैश होती रही और उस पर लोग पैन को आधार से लिंक नहीं करा सके।

दरअसल, आधार से लिंक नहीं हुए सभी पैन कार्ड किसी काम के नहीं रह जाएंगे और वे 'निष्क्रिय' घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही एक अप्रैल से आप वैसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे जिसके लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। लोकसभा में पिछले हफ्ते पास हुए फाइनेंस बिल-2021 में सरकार कुछ बदलाव लेकर आई थी।

इसके तहत पैन और आधार को लिंक करने में देरी पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा बैंक के ट्रांजेक्शन में भी परेशानी आ सकती है। नियमों के अनुसार 50000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके निष्क्रिय होने पर आप ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे।

पैन-आधार कार्ड को लिंक कैसे करें

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका बेहद आसान है। इसे आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको स्क्रिन के बाए ओर 'लिंक आधार' का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें और फिर सारे डिटेल भरें।

इसमें पैन कार्ड सहित आधार नंबर भरने होंगे। इसके बाद नीच दिए 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। ऐसा कर आप अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं।

आधार और पैन कार्ड को आप एसएमएस के जरिए भी लिंक करा सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN<12 Digit Aadhaar Number><10 Digit PAN> फॉर्मेट में 567678 या फिर 56161 पर एसएमएस कर दें।

आयकर विभाग ने 2020-21 में 29 मार्च तक करदाताओं को 2.24 लाख करोड़ रुपये वापस किये

आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में 29 मार्च तक 2.37 करोड़ करदाताओं को 2.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि लौटायी है। इसमें व्यक्तिगत आयकर मद में 2.33 करोड़ करदाताओं को 85,012 करोड़ रुपये जबकि कंपनी कर के अंतर्गत 2.85 लाख मामलों में 1.39 लाख करोड़ रुपये लौटाये गये।

आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने एक अप्रैल, 2020 से 29 मार्च, 2021 तक 2.37 करोड़ से अधिक करदाताओं को 2,24,829 करोड़ रुपये वापस किये हैं।’’

Web Title: PAN-Aadhaar Linking Last date to link Aadhaar with PAN extended from March 31 to June 30

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