महाराष्ट्र: 1 मई से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा ज़रूरी

By रुस्तम राणा | Updated: April 16, 2026 19:34 IST2026-04-16T19:34:20+5:302026-04-16T19:34:20+5:30

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि 1 मई से, जो महाराष्ट्र दिवस भी है, सभी लाइसेंसी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी जानना अनिवार्य होगा।

Maharashtra: Marathi mandatory for rickshaw and taxi drivers from May 1 | महाराष्ट्र: 1 मई से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा ज़रूरी

महाराष्ट्र: 1 मई से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा ज़रूरी

थाणे: कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को कहा कि 1 मई से महाराष्ट्र में सभी लाइसेंसी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी जानना अनिवार्य होगा, और मोटर परिवहन विभाग के कार्यालयों के माध्यम से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। अपने कार्यालय से जारी एक बयान में, सरनाइक ने चेतावनी दी कि जिन ड्राइवरों को मराठी का बुनियादी ज्ञान नहीं होगा, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

मंत्री ने कहा, "1 मई से, जो महाराष्ट्र दिवस भी है, सभी लाइसेंसी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी जानना अनिवार्य होगा। यह जांचने के लिए कि क्या ड्राइवर इस भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं, मोटर परिवहन विभाग के 59 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।"

सरनाइक ने बताया कि लाइसेंस जारी करने के लिए स्थानीय भाषा के ज्ञान की आवश्यकता वाला नियम पहले से ही लागू है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि परिवहन विभाग को कई शिकायतें मिली हैं। खास तौर पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR), छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर से कि ड्राइवर यात्रियों से मराठी में बात करने में असमर्थ हैं या हिचकिचाते हैं।

शिवसेना नेता ने आगे कहा, "जिस इलाके में आप अपना काम-धंधा करते हैं, वहाँ की भाषा सीखना हर किसी का फ़र्ज़ है। जहाँ अपनी मातृभाषा पर गर्व करना ज़रूरी है, वहीं उस राज्य में काम करते हुए वहाँ की भाषा का सम्मान करना भी उतना ही ज़रूरी है।"

उन्होंने कहा कि यह सख़्ती सिर्फ़ ड्राइवरों तक ही सीमित नहीं रहेगी। मंत्री ने कहा, "परिवहन विभाग के उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी सख़्त कार्रवाई की जाएगी, जो इन तय नियमों को नज़रअंदाज़ करके ग़लत तरीक़े से लाइसेंस जारी करने के दोषी पाए जाएँगे।"

Web Title: Maharashtra: Marathi mandatory for rickshaw and taxi drivers from May 1

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