कुलभूषण जाधव के लिए राहत, सिविल कोर्ट में दायर कर सकेंगे याचिका, पाकिस्तान हुआ तैयार: रिपोर्ट

By विनीत कुमार | Published: November 13, 2019 01:41 PM2019-11-13T13:41:04+5:302019-11-13T13:44:18+5:30

पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सेनी अपने नियमों में बदलाव के लिए तैयार हो गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्देशों के बाद पाकिस्तान इसके लिए तैयार हुआ है।

Pakistan ready after International Court of Justice’s condition to allow Kulbhushan Jadhav right to file appeal in civilian court | कुलभूषण जाधव के लिए राहत, सिविल कोर्ट में दायर कर सकेंगे याचिका, पाकिस्तान हुआ तैयार: रिपोर्ट

कुलभूषण जाधव सिविल कोर्ट में दायर कर सकेंगे याचिका (फाइल फोटो)

Highlightsपाकिस्तान के जेल में बंद कुलभूषण सिविल कोर्ट में दायर कर सकेंगे याचिकाकुलभूषण जाधव के लिए अपने नियमों में बदलाव करेगी पाकिस्तान की आर्मी

पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की शर्तों के अनुसार कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में याचिका दायर करने की मंजूरी देगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बताया है कि इसके लिए पाकिस्तानी सेना के एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। कुलभूषण जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इस केस की सुनवाई पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के तहत की गई थी। 

पाकिस्तान की सेना के कानून के अनुसार ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। पाक मीडिया के अनुसार अब हालांकि जाधव के लिए नियमों मे ये विशेष बदवाल किया जा रहा है। 

इससे पहले इसी साल सितंबर में पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले के तहत कुलभूषण जाधव को पहली बार राजनयिक पहुंच प्रदान की, जिसके बाद उनसे इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने मुलाकात की। जाधव 2016 से ही पाकिस्तान की हिरासत में है। जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और ‘‘जासूसी तथा आतंकवाद’’ के आरोप में पाकिस्तान ने 2017 में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। 


Web Title: Pakistan ready after International Court of Justice’s condition to allow Kulbhushan Jadhav right to file appeal in civilian court

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