पाकिस्तान का दावा, कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन डालने से किया इनकार, पिता को मिली मिलने की अनुमति, दायर करना चाहते हैं दया याचिका

By अनुराग आनंद | Published: July 8, 2020 02:37 PM2020-07-08T14:37:30+5:302020-07-08T14:54:58+5:30

पाकिस्तान ने अपने जेल में बंद कुलभूषण जाधव के पिता को भी बेटे से मिलने की अनुमति दे दी है।

Pakistan claims Kulbhushan Jadhav refuses to enter review petition, permission to get father, wants to file mercy petition | पाकिस्तान का दावा, कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन डालने से किया इनकार, पिता को मिली मिलने की अनुमति, दायर करना चाहते हैं दया याचिका

कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)

Highlightsकुलभूषण जाधव के मामले में भारत को दूसरे काउंसलर एक्‍सेस का न्‍यौता दिया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान के मुताबिक, कुलभूषण जाधव दया याचिका दायर कर आगे बढ़ना चाहते हैं।

नई दिल्ली: पाकिस्तान से भारत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक, 
पाकिस्‍तान ने अपनी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को दूसरे काउंसलर एक्‍सेस का न्‍यौता दिया है।

टीओआई की मानें तो इसके साथ ही उसने कुलभूषण जाधव के पिता को भी बेटे से मिलने की अनुमति दे दी है। पाकिस्‍तान ने यह भी दावा किया है कि जाधव ने समीक्षा याचिका दायर करने से मना कर दिया है और चाहते हैं कि उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए।

कुलभूषण जाधव मामले में दूसरे काउंसलर एक्सेस के लिए भारत को ऑफर-

बता दें कि पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इंकार कर दिया है।

पाकिस्तान का दावा है कि उसने जाधव को दूसरा काउंसुलर एक्सेस देने का ऑफर रखा है। जानकारी है कि जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से मना कर दिया था। इस मामले में और भी डिटेल का इंतजार है।

हलांकि, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में दूसरे काउंसलर एक्सेस के लिए भारत को पत्र लिखकर ऑफर दिया है। 

जानें कुलभूषण जाधव मामले की अहम घटना -

- कुलभूषण जाधव की 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तारी की। इसके बाद, इस मामले में 24 मार्च 2016 को करीब 21 दिन बाद पाकिस्तान सेना ने जाधव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जाधव एक भारतीय जासूस बताया और बलूचिस्तान से उनकी गिरफ्तार हुई।

- अब 25 मार्च 2016 को पाक ने भारत को जाधव के बारे में बताया और भारत को जब इसकी जानकारी हुई तो भारत ने पाकिस्तान के दावे को ठुकरा दिया। इसके अगले ही दिन भारत ने जाधव को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भारत ने दावा किया कि वे नौसेना के एक रिटायर्ड अफसर हैं, जिनका ईरान में कार्गो का व्यापार है। पाकिस्तान ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया। इस मामले में भारत ने 29 मार्च 2016 को पाकिस्तान से जाधव को दूतावास मदद देने के लिए कहा था। 

- 10 अप्रैल 2017 को  पाक सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। जिसके बाद भारत ने चेतावनी देते हुए इसे पूर्व निर्धारित हत्या बताया और फिर 11 अप्रैल 2017 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद के दोनों सदनों में बयान देते हुए कहा कि जाधव को न्याय दिलाने के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने जाधव को निर्दोष अगवा भारतीय बताया।

- 20 अप्रैल 2017 को  भारत ने जाधव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के साथ-साथ अपील प्रक्रिया का विवरण मांगा। यही नहीं 8 मई को जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ भारत ने नीदरलैंड्स के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में अपील की। इसके बाद आईसीजे ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी।

- 8 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान ने जाधव की मां व पत्नी को मिलने की इजाजत दी। इसके साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि आईसीजे के फैसले का कोई असर जाधव के केस पर नहीं पड़ेगा। 
 

 

Web Title: Pakistan claims Kulbhushan Jadhav refuses to enter review petition, permission to get father, wants to file mercy petition

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