पालतू जानवर रखते हैं तो जल्दी करें ये काम, वरना देना पड़ेगा जुर्माना, 1 जून से सर्वेक्षण शुरू करेगा नोएडा प्राधिकरण
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 27, 2023 02:16 PM2023-05-27T14:16:22+5:302023-05-27T14:17:39+5:30
नोएडा प्राधिकरण कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवर रखने वाले लोगों का डेटा जुटाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। नोएडा प्राधिकरण अब एक जून से एक सर्वेक्षण शुरू करेगा।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के नोएडा में पालतू जानवर रखने के वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। नोएडा प्राधिकरण अब एक जून से एक सर्वेक्षण शुरू करेगा और कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवर रखने वाले लोगों का डेटा जुटाएगा।
पिछले साल 12 दिसंबर को नोएडा प्राधिकरण ने अपनी नई पालतू नीति को लागू किया था। इसमें पालतू जानवरों के मालिकों के लिए इस साल 31 जनवरी तक अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया था। बाद में ये समयसीमा बढ़ाकर 14 फरवरी कर दी गई। हालांकि अब भी कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
इस बारे में डीजीएम नोएडा एसपी सिंह ने कहा कि अब तक 5,974 जानवरों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें लगभग 70 बिल्लियां शामिल हैं। लेकिन हम अभी भी संख्या की गणना कर रहे हैं और कुल पंजीकरण 6,000 से थोड़ा अधिक हो सकता है। डीजीएम नोएडा एसपी सिंह ने आगे बताया कि नोएडा प्राधिकरण की टीमें अब तक के पंजीकरण डेटा के साथ विभिन्न इमारतों और आवासीय सोसायटियों में पालतू जानवरों की वास्तविक संख्या का विश्लेषण करने के लिए एक सर्वेक्षण करेंगी। यदि कोई मिलान नहीं होता है, तो पालतू जानवरों के मालिकों को जुर्माना देना होगा और पंजीकरण पूरा करना होगा।
बता दें कि शहर में अधिकांश हाईराइज में आरडब्ल्यूए फ्लैट मालिकों और पालतू जानवरों के साथ रहने वाले किरायेदारों पर डेटा रखा जाता है। कुछ के पास इंट्रा-सोसाइटी एप्लिकेशन भी हैं जहां डेटा - नस्ल, आयु और टीकाकरण विवरण - नियमित रूप से अपडेट और साझा किया जाता है। अपने सर्वेक्षण के दौरान नोएडा प्राधिकरण ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए इस डेटा का उपयोग करने की योजना बना रहा है।
बता दें कि हाल फिलहाल में पालतू कुत्तों द्वारा लिफ्ट और पार्कों में लोगों को काटने की कई घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद प्राधिकरण पालतू जानवर रखने वाले लोगों के लिए नियम बनाने पर सख्त हुआ।