ऑनलाइन फिल्म, दृश्य-श्रव्य, समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन

By भाषा | Updated: November 11, 2020 13:17 IST2020-11-11T13:17:09+5:302020-11-11T13:17:09+5:30

Online film, audio-visual, news and current affairs under the Ministry of Information and Broadcasting | ऑनलाइन फिल्म, दृश्य-श्रव्य, समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन

ऑनलाइन फिल्म, दृश्य-श्रव्य, समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन

नयी दिल्ली, 11 नवंबर सरकार ने ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध फिल्म, दृश्य-श्रव्य और समाचार व समसामयिक विषयों से संबंधित सामग्रियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाने का फैसला किया है।

कैबिनेट सचिवालय की ओर से मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के मुताबिक नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन सामग्री प्रादाताओं को भी मंत्रालय के दायरे में लाया गया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड तीन में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 को संशोधित करते हुए यह फैसला किया है। अधिसूचना के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध फिल्म, दृश्य-श्रव्य और समाचार व समसामयिक विषयों से संबंधित सामग्रियों की नीतियों के विनियमन का अधिकार मिल गया है।

अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘इन नियमों को भारत सरकार (कार्य आबंटन) 357वां संशोधन नियमावली, 2020 कहा जाएगा। ये एक ही बार में लागू होंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Online film, audio-visual, news and current affairs under the Ministry of Information and Broadcasting

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे