हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश: दशहरे और दीवाली में सिर्फ 3 घंटे ही जला सकेंगे पटाखे
By मेघना वर्मा | Published: October 18, 2018 03:03 PM2018-10-18T15:03:09+5:302018-10-18T15:03:09+5:30
ऐसा ही फैसला फिछले साल अक्टूबर में लिया गया था जिसमें पटाखों को जलाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था।
राजधानी दिल्ली और पंजाब, हरियाणा में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दी थी। हरियाणा कोर्ट ने बुधवार को बताया कि दशहरा, दुर्गा पूजा और दीवाली पर एक निश्चित समय पर सिर्फ तीन घंटे के लिए लोग पटाखे जला सकते हैं।
हरियाणा और चंडीगढ़ में दशहरे के दिन यानी 19 अक्टूबर को शाम 5 से रात 8 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। इसके अलावा दीवाली वाले दिन शाम 6.30 से रात 9.30 तक पटाखे जला पाएंगें। सिर्फ यही नहीं गुरूपर्व यानी 23 और 24 नवम्बर को भी सिर्फ इसी समय पर लोग पटाखे छुड़ा सकते हैं।
बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर इस बार पटाखों को जलाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। फैसला लेने वाली बेंच में चीफ जस्टिस मुरारी और अरूण पाली शामिल हैं जिन्होंने एक पेटिशन पर सुनवाई के चलते इस फैसले को दिया है।
ऐसा ही फैसला फिछले साल अक्टूबर में लिया गया था जिसमें पटाखों को जलाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था।
बेंच ने ये भी कहा कि पंजाब या हरियाणा और चंडीगढ़ सरकार ने दशहरे के लिए पटाखों को बेचने या उन्हें रखने का कोई टेम्प्रेरी लाइंसेस ईश्यू नहीं किया है। अगर दीवाली के लिए कोई लाइसेंस जारी करना भी होगा तो उसके लिए राज्य सरकार 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आवेदन मंगवाएगी उसके बाद ही लाइसेंस जारी करेगी।