'जूस में पेशाब मिलाने वाले वेंडर के खिलाफ लगे एनएसए': भाजपा विधायक ने की मांग
By रुस्तम राणा | Updated: September 14, 2024 20:48 IST2024-09-14T20:48:06+5:302024-09-14T20:48:06+5:30
एक वीडियो संदेश में गुर्जर ने कहा, "लोगों को ऐसी 'बीमार मानसिकता' वाले विक्रेताओं से खाद्य पदार्थ नहीं खरीदने चाहिए। जो लोग जूस में मूत्र मिला सकते हैं, वे जहर भी मिला सकते हैं।"

'जूस में पेशाब मिलाने वाले वेंडर के खिलाफ लगे एनएसए': भाजपा विधायक ने की मांग
गाजियाबाद: भाजपा नेता नंद किशोर गुर्जर ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कथित तौर पर मूत्र मिले फलों के जूस बेचने वाले एक विक्रेता के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। एक वीडियो संदेश में गुर्जर ने कहा, "लोगों को ऐसी 'बीमार मानसिकता' वाले विक्रेताओं से खाद्य पदार्थ नहीं खरीदने चाहिए। जो लोग जूस में मूत्र मिला सकते हैं, वे जहर भी मिला सकते हैं।"
उत्तर प्रदेश में सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी के नेता, गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक हैं। अपने वीडियो संदेश में, उन्होंने जूस और मूत्र को मिलाने के कथित कृत्य को 'हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए सनातन धर्म के खिलाफ मुसलमानों द्वारा जिहाद' के रूप में वर्णित किया।
29 वर्षीय विक्रेता आमिर और उसकी दुकान पर काम करने वाले एक लड़के (15) को कथित तौर पर 'दूषित' फलों का जूस बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान, आमिर ने पुलिस को बताया कि चूंकि उसके स्टॉल के पास पेशाब करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह प्लास्टिक की बोतल में पेशाब इकट्ठा कर रहा था।
जूस में पेशाब मिलाकर परोसने के कथित मामले में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान @nkgurjar4bjp@ghaziabadpolice#Ghaziabadpic.twitter.com/UtsbEpfyVT
— Tricity Today (@tricitytoday) September 14, 2024
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अंकुर वर्मा ने मीडिया को बताया, "उससे उसकी दुकान पर मिली बोतल के बारे में पूछताछ की गई। वह कोई 'संतोषजनक जवाब' नहीं दे सका। इसलिए, हमने उसके जवाब को सिरे से खारिज कर दिया।" इस बीच, बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने आमिर की दुकान के नाम पर आपत्ति जताते हुए एसीपी को ज्ञापन दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि दुकान 'खुशी जूस' नाम से चल रही थी, जो हिंदू नाम जैसा लगता है, जबकि आरोपी खुद एक मुसलमान है।
ये है ज़िला गाजियाबाद।
— Shakti Singh/शक्ति सिंह (@singhshakti1982) September 13, 2024
गाजियाबाद लोनी क्षेत्र में आया चोकाने वाले मामला, जूस की दुकान पर जूस पीने वाले लोगो को लगा स्वाद बदला हुआ तो पुलिस को बुलाया दुकान में एक बोतल में भरा हुआ मिला पेशाब लोगो ने की जूस बेच रहे आमिर की पिटाई पुलिस ने लिया हिरासत में,जूस का सैंपल भी लिया गया।… pic.twitter.com/5yVtgumntk
दक्षिणपंथी समूह ने मांग की है कि विक्रेताओं को अपने असली नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी असली पहचान छिपा रहे हैं, वे जनता को 'धोखा' देना चाहते हैं। आमिर के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 272 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने के लिए घातक कार्य), 274 (बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट) और 275 (हानिकारक खाद्य या पेय की बिक्री) के तहत मामला दर्ज किया गया है।