अब लोकपाल के पास ऑनलाइन भी दर्ज कर सकेंगे भ्रष्टाचार की शिकायत
By भाषा | Updated: December 13, 2021 18:39 IST2021-12-13T18:39:07+5:302021-12-13T18:39:07+5:30

अब लोकपाल के पास ऑनलाइन भी दर्ज कर सकेंगे भ्रष्टाचार की शिकायत
नयी दिल्ली, 13 दिसंबर लोकपाल के पास भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए सोमवार को ऑनलाइन मंच की शुरुआत की गई। लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, वर्तमान में भारत के लोकपाल के पास डाक, ई-मेल या हस्तलिखित शिकायत दी जा सकती है जबकि अब ऑनलाइन माध्यम से भी लोग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे।
न्यायमूर्ति घोष ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल मंच ''लोकपालऑनलाइन'' का उद्घाटन किया, जिसके जरिए लोग किसी भी समय और कहीं से भी तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि 'लोकपालऑनलाइन', लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल समाधान है।
उन्होंने कहा कि 'लोकपालऑनलाइन' एक वेब-आधारित सुविधा है, जिसके जरिए पूरी जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा हो सकेगा।
लोकपाल की न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी ने कहा कि लोकपाल का मुख्य मकसद देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।