"राज्यपाल को अभिभाषण के लिए न बुलाने से किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ"
By भाषा | Updated: January 28, 2021 18:09 IST2021-01-28T18:09:09+5:302021-01-28T18:09:09+5:30

"राज्यपाल को अभिभाषण के लिए न बुलाने से किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ"
कोलकाता, 28 जनवरी पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि सदन की बैठक पिछले सत्र की निरंतरता में चलती है तो राज्यपाल द्वारा सदन को संबोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, भले ही सत्र नए साल में क्यों न आयोजित हो रहा हो।
उन्होंने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक अब्दुल मन्नान द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा सत्र की शुरुआत में सदन को संबोधित करते हैं।
मन्नान ने कहा था कि इस साल बुधवार को हुई सदन की पहली बैठक में राज्यपाल को अभिभाषण के लिए नहीं बुलाया गया जिसके चलते नियमों का उल्लंघन हुआ है।
इसके अलावा माकपा विधायक सुजान चक्रवर्ती ने बृहस्पतिवार को यह मुद्दा उठाया था।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सितंबर 2020 में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये गए पिछले सत्र की निरंतरता में वर्तमान बैठक हो रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जरूरी कामकाज निपटाने के लिए 27 जनवरी को सदन को पुनः बुलाया गया।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल को अभिभाषण के लिए न बुलाने से किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि यह विधानसभा का कोई नया सत्र नहीं है।
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