Chandrababu Naidu: भ्रष्टाचार मामले में चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

By रुस्तम राणा | Published: September 10, 2023 07:23 PM2023-09-10T19:23:21+5:302023-09-10T19:41:28+5:30

चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाला मामले में कथित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था।

No bail, Chandrababu Naidu sent to 14 days judicial remand in corruption case | Chandrababu Naidu: भ्रष्टाचार मामले में चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Chandrababu Naidu: भ्रष्टाचार मामले में चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Highlightsअदालत ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दियाउन्हें 371 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया थाआरोप है कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख ने "मुख्य साजिशकर्ता" के रूप में काम किया

अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 371 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाला मामले में कथित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था।

मामला आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) के गठन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य 2014 में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देना और अनंतपुर जिले में किआ जैसे उद्योगों के पास शैक्षणिक संस्थानों के साथ संबंध बढ़ाना था। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख ने "मुख्य साजिशकर्ता" के रूप में काम किया और एपीएसएसडीसी की आड़ में 371 करोड़ रुपये का घोटाला किया।

चंद्रबाबू नायडू 2014 से 2019 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब वह मुख्यमंत्री थे, तब आंध्र प्रदेश सरकार ने APSSDC परियोजना के लिए जर्मन इंजीनियरिंग दिग्गज सीमेंस के साथ साझेदारी की थी। सीमेंस को छह उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का काम सौंपा गया था। हालाँकि, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 371 करोड़ रुपये जारी किए, भले ही सीमेंस ने परियोजना में कोई धन निवेश नहीं किया था।

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम को आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और 465 (जालसाजी) शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाया।

Web Title: No bail, Chandrababu Naidu sent to 14 days judicial remand in corruption case

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