NIA ने पाक प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में पंजाब में की बड़ी कार्रवाई, दो भाइयों की संपत्ति कुर्क
By अंजली चौहान | Published: July 4, 2023 04:49 PM2023-07-04T16:49:34+5:302023-07-04T16:55:44+5:30
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के अमृतसर जिले में पाकिस्तान प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में गिरफ्तार दो भाइयों के घर को कुर्क कर लिया है।
अमतृसर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को पाकिस्तान प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में आरोपी दो भाइयों के पंजाब स्थित घर को कुर्क कर लिया है। एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है जो कि अमृतसर में बिक्रमजीत सिंह उर्फ बिक्रम सिंह उर्फ विक्की और मनिंदर सिंह उर्फ मनी की आवासीय संपत्ति यूएपीए की धारा 25 (1) के तहत कुर्क की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दोनों भाईयों को गिरफ्तार किया था।
Pak-sponsored narco-terror case: NIA attaches house of two brothers in Punjab
— ANI Digital (@ani_digital) July 4, 2023
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साल 2020 का है मामला
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, एनआईए ने 8 मई, 2020 को दर्ज मामले में यूएपीए, एनडीपीएस और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 13 आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार आरोप पत्र दायर किए हैं।
यह मामला पाकिस्तान से भारत में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी के लिए नार्को-आतंकवादी मॉड्यूल द्वारा रची गई कथित साजिश से संबंधित है।
जानकारी के अनुसार, सीमा पार से आयातित सेंधा नमक की आड़ में ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। एनआईए ने कहा कि तस्करी की गई दवाओं की आय का इस्तेमाल पंजाब में चल और अचल संपत्ति बनाने के अलावा कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था।
एनआईए ने पहले भी मौजूदा मामले में 60 कनाल 10 मरला जमीन जब्त की थी। छह गाड़ियाँ और रुपये 6,35,000 रुपये नकद भी जब्त किये गये। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और इसमें और कार्रवाई हो सकती है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, जब 8 मई 2020 को मामला दर्ज किया गया था तब 13 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, नारकोटिक्स-ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत चार आरोपपत्र (तीन पूरक सहित) दायर किए गए थे।