लुधियाना कोर्ट परिसर विस्फोट मामले में एनआईए ने दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, लखबीर सिंह रोडे को बताया मास्टरमाइंड
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 30, 2023 06:22 PM2023-05-30T18:22:42+5:302023-05-30T18:24:31+5:30
चार्जशीट में एनआईए ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स प्रमुख जो कि पंजाब के मोगा का रहने वाला है, वह फिलहाल पाकिस्तान में है। एनआईए ने कहा कि लखबीर सिंह रोडे ने पूरे पंजाब में विस्फोट करने के लिए भारत में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) की तस्करी की थी।
नई दिल्ली: साल 2021 में लुधियाना कोर्ट परिसर विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। एनआईए के पूरक आरोपपत्र में पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के लीडर लखबीर सिंह रोडे को कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट का मास्टर माइंड बताया गया है।
पंजाब में मोहाली जिले की एक विशेष एनआईए अदालत में सोमवार, 29 मई को लखबीर सिंह उर्फ रोडे और हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया के खिलाफ लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स बम विस्फोट मामले में आरोप पत्र दायर किया गया। साल 2021 में दिसंबर में लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम विस्फोट हुआ था। इस आतंकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और छह अन्य घायल हो गए थे।
चार्जशीट में एनआईए ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स प्रमुख जो कि पंजाब के मोगा का रहने वाला है, वह फिलहाल पाकिस्तान में है। एनआईए ने कहा कि लखबीर सिंह रोडे ने पूरे पंजाब में विस्फोट करने के लिए भारत में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) की तस्करी की थी। रोडे प्रतिबंधित संगठनों खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसएफवाई) का प्रमुख है।
लखबीर सिंह रोडे फिलहाल फरार है। इस मामले में दूसरे आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को दिसंबर 2022 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली से तब गिरफ्तार किया गया था जब वह मलेशिया से वापस आ रहा था। हरप्रीत सिंह की तलाश एनआईए को बहुत दिनों से थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपये इनाम की घोषणा की गयी थी। उसके खिलाफ एनआईए की विशेष कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था। साथ ही लुक आउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया था।
चार्जशीट में दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया सहित पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्करों और उनके भारतीय सहयोगियों की मदद से इन आईईडी की तस्करी की थी।