पटना गांधी मैदान बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट ने नौ को दोषी करार दिया, एक बरी
By भाषा | Published: October 27, 2021 04:07 PM2021-10-27T16:07:03+5:302021-10-27T16:07:03+5:30
पटना, 27 अक्टूबर पटना के गांधी मैदान में वर्ष 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने नौ अभियुक्तों को बुधवार को दोषी करार दिया जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी घोषित किया।
विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिंह ने बताया कि एनआईए अदालत के विशेष न्यायधीश गुरविंदर मल्होत्रा ने 2013 को पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार ढंग से हुए बम धमाकों मामले में इम्तेयाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली, फिरोज असलम, नोमान अंसारी, इफ्तिखार, अहमद हुसैन, उमेर सिद्दिकी एवं अजहरुद्दीन दोषी करार दिया जबकि साक्ष्य के अभाव में फखरुद्दीन को बरी घोषित किया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में एनआईए ने 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिनमे से एक अभियुक्त की उम्र कम होने के कारण उसका मामला किशोर अदालत में हस्तांतरित हो गया था। उनके अनुसार बाकी बचे दस अभियुक्तों के खिलाफ एनआईए अदालत में सुनवाई चली ।
सिंह ने बताया कि अभियुक्तों को सजा के बिंदु पर एक नवंबर को मामले की फिर सुनवाई होगी ।
पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को आयोजित भाजपा की हुंकार रैली के मुख्य वक्ता तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी थे तथा मोदी सहित पार्टी के नेताओं के मंच पर पहुंचने के करीब 20 मिनट पहले मैदान में सिलसिलेवार धमाके हुए थे जिसमें छह लोगों की मौत हो गयी थी एवं करीब सात दर्जन लोग जख्मी हो गए थे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।