एनजीटी ने मदुरै में जलाशय के आवंटन पर रोक लगाई, तमिलनाडु को नोटिस

By भाषा | Published: June 9, 2021 02:52 PM2021-06-09T14:52:05+5:302021-06-09T14:52:05+5:30

NGT stays allocation of reservoir in Madurai, notice to Tamil Nadu | एनजीटी ने मदुरै में जलाशय के आवंटन पर रोक लगाई, तमिलनाडु को नोटिस

एनजीटी ने मदुरै में जलाशय के आवंटन पर रोक लगाई, तमिलनाडु को नोटिस

नयी दिल्ली, नौ जून राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मदुरै में जलाशय ‘पुडुकुलम कनमोई’ को कुछ पत्रकारों को आवंटित किये जाने पर रोक लगा दी और इस विषय पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जलाशय को विघटित नहीं जा सकता और तमिलनाडु तालाब संरक्षण और अतिक्रमण बेदखली कानून, 2017 तथा उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुरूप इसे संरक्षित रखना होगा।

पीठ ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया जो संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए एक महीने के अंदर ई-मेल से जवाब देंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘मदुरै के जिलाधिकारी को भी जवाब देने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है।’’

अधिकरण ने कहा कि आगे इस बारे में पड़ताल के लंबित रहने तक यथास्थिति बनाकर रखी जा सकती है।

इस मामले में अधिकरण अब 23 अगस्त को सुनवाई करेगा।

अधिकरण राज्य सरकार के भूमि निष्पादन प्रकोष्ठ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभागके आदेश के खिलाफ टी एम विनोद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। विनोद ने कानून का उल्लंघन करके कतिपय पत्रकारों को पुडुकुलम कनमोई आबंटित करने के आदेश को चुनौती दी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: NGT stays allocation of reservoir in Madurai, notice to Tamil Nadu

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे