Delhi Guidelines: दिल्ली सरकार ने होटलों और साप्ताहिक बाजारों के लिए जारी की गाइडलाइन, जानें किन-किन नियमों का करना होगा पालन

By सुमित राय | Published: August 22, 2020 07:01 AM2020-08-22T07:01:28+5:302020-08-22T07:01:28+5:30

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में होटलों और साप्ताहिक बाजारों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का प्रमुखता से पालन किया गया है।

New safety guidelines as hotels and weekly markets set to open in Delhi | Delhi Guidelines: दिल्ली सरकार ने होटलों और साप्ताहिक बाजारों के लिए जारी की गाइडलाइन, जानें किन-किन नियमों का करना होगा पालन

दिल्ली सरकार ने होटलों और साप्ताहिक बाजारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsदिल्ली में अनलॉक 3 के तहत होटल खोलने और साप्ताहिक बाजारों को ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति मिल गई है।इसके बाद दिल्ली सरकार ने होटलों और स्थानीय साप्ताहिक बाजारों को संचालित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है।दिल्ली सरकार के SOPs होटलों और बाजारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं।

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 के तहत होटल खोलने और साप्ताहिक बाजारों को ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति मिल गई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को होटलों और स्थानीय साप्ताहिक बाजारों को संचालित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया। दिल्ली सरकार के SOPs होटलों और बाजारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। इसके तहत मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता प्रमुख है।

बताया जा रहा है कि स्थानिय साप्ताहिक बाजारों को सोमवार से एक सप्ताह के लिए प्रायोगिक आधार पर शाम 4 से 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 31 अगस्त को मूल्यांकन के बाद बाजारों को आगे खोलने को लेकर अनुमति दी जाएगी।

होटलों के लिए दिशानिर्देश

सरकार ने होटल प्रबंधनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी एंट्री प्वाइंट पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध हों, जहां सभी मेहमानों और कर्मचारियों की जांच की जाएगी और सिर्फ एसिम्टोमैटिक (बिना लक्षण वाले) व्यक्तियों को अंदर जाने दिया जाएगा।

इसके अलावा कर्मचारियों और मेहमानों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। लॉबी, रेस्तरां और अन्य कॉमन एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सीटों की व्यवस्था की जानी चाहिए और किसी भी तरह के समारोह या भीड़ पर रोक रहेगी।

सामान को कमरों में ले जाने से पहले कीटाणुरहित (डिसइनफेक्ट) किया जाएगा और गेस्ट के हाल की यात्राओं व मेडिकल कंडीशन की स्थिति दर्ज की जाएगी। इसके अलावा मेहमानों को स्व-घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और फोटो पहचान प्रमाण जमा करना होगा।

दिशानिर्देश के मुताबिक होटलों को डिस्पोजेबल मेनू जारी करने और डाइन-इन के बजाय टेकअवे ऑर्डर व रूम सर्विस को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मेहमानों के जाने के बाद सभी वॉशरूम और कमरों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा खाने वाले स्थानों में सामाजिक दूरी समेत एलिवेटर और एस्किलेटर पर लोगों की संख्या के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। वृद्ध कर्मचारियों या उच्च जोखिम वाले लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

साप्ताहिक बाजारों के लिए दिशानिर्देश

दिशानिर्देशों के अनुसार, साप्ताहिक बाजार केवल शाम 4 से 10 बजे के बीच ही संचालित हो सकते हैं और विक्रेता अपनी दुकानों के लिए 24 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं और सभी दुकानों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी हो।

दुकान मालिकों को अस्थायी हैंड वाश प्वाइंट स्थापित करने और सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। दुकानों में प्लास्टिक या किसी अन्य सामग्री के बैग रखने की अनुमति नहीं होगी।

एसओपी में कहा गया है कि सभी दुकानदारों और ग्राहकों के लिए मास्क जरूरी है। इसके अलावा दुकानदारों को ग्लव्स भी पहनेंगे होंगे और दुकान पर किसी भी समय दो से अधिक ग्राहकों के जाने की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में में लगभग 2700 स्थानों पर छोटे पैमाने पर व्यापारियों द्वारा कपड़ों, जूते, बर्तनों और किताबों से लेकर खिलौनों और रोजमर्रा की रसोई की आवश्यक वस्तुओं तक के कारोबार के लिए साप्ताहिक बाजार खोले जाते हैं। ये बाजार विभिन्न भूमिकाओं में 4 लाख लोगों को रोजगार देते हैं और कम आय वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

Web Title: New safety guidelines as hotels and weekly markets set to open in Delhi

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