नये आईटी नियम: अदालत ने केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त दिया

By भाषा | Updated: August 13, 2021 13:47 IST2021-08-13T13:47:55+5:302021-08-13T13:47:55+5:30

New IT rules: Court gives more time to Center to file counter affidavit | नये आईटी नियम: अदालत ने केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त दिया

नये आईटी नियम: अदालत ने केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त दिया

चेन्नई, 13 अगस्त मद्रास उच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी नये नियमों को चुनौती देने वाली कुछ जनहित याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र को शुक्रवार को 10 दिन का और समय दिया।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेशवालू की पीठ ने केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने के साथ ही कहा कि इस मामले में 15 दिन बाद सुनवाई होगी।

कर्नाटक संगीत के शास्त्रीय गायक टी एम कृष्णा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ऑफ इंडिया, द हिंदू अखबार के पूर्व संपादक एन राम तथा एक वरिष्ठ पत्रकार ने इन याचिकाओं में हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों को चुनौती दी है। इन याचिकाओं में इन नियमों को संविधान तथा वर्ष 2000 में पारित मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के लिहाज से अधिकारों से परे घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाओं में अन्य दलीलों के साथ यह भी कहा गया है कि ये निर्देश असंवैधानिक आधार पर बोलने की आजादी पर सीधे पाबंदी लगाएंगे।

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Web Title: New IT rules: Court gives more time to Center to file counter affidavit

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