सुप्रीम कोर्ट ने राकांपा नेता नवाब मलिक को दी अंतरिम जमानत; 2022 में किया गया था गिरफ्तार
By मनाली रस्तोगी | Published: August 11, 2023 03:52 PM2023-08-11T15:52:41+5:302023-08-11T15:53:31+5:30
नवाब मलिक को 23 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 1.5 साल की हिरासत के बाद अंतरिम जमानत मिली।
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। नवाब मलिक को 23 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 1.5 साल की हिरासत के बाद अंतरिम जमानत मिली। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि चिकित्सा आधार पर है।
हिंदुस्तान टाइम्स ने बार बेंच के हवाले से कहा, "वह गुर्दे की बीमारी और बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं। मुख्य याचिका पर 5 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा और उसके बाद 3 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। 10 सप्ताह बाद सूची बनाएं। जमानत दे दी गई। हम चिकित्सा शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं और योग्यता दर्ज नहीं की है।"
बता दें कि नवाब मलिक को फरवरी 2022 में ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। मलिक ने उच्च न्यायालय से राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित हैं।
मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।