नेशनल मेडिकल कमीशन ने भारतीय छात्रों को पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं जाने की चेतावनी दी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 30, 2022 10:15 PM2022-04-30T22:15:00+5:302022-04-30T22:32:56+5:30

भारत की नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एडवाइडरी जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान से मेडिकल की फिल्ड में डिग्री लेने वाले छात्र भारत में नौकरी पाने या फिर आगे की उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने के योग्य नहीं माने जाएंगे।

National Medical Commission warns Indian students not to go to Pakistan for medical studies | नेशनल मेडिकल कमीशन ने भारतीय छात्रों को पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं जाने की चेतावनी दी

नेशनल मेडिकल कमीशन ने भारतीय छात्रों को पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं जाने की चेतावनी दी

Highlightsनेशनल मेडिकल कमीशन ने भारतीय छात्रों से कहा कि वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए पाकिस्तान न जाएंयदि कोई भारतीय छात्र पाकिस्तान से मेडिकल की डिग्री लेता है वो उसे भारत में नौकरी नहीं मिलेगीभारतीय छात्र चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की यात्रा न करें

दिल्ली: नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एडवाइडरी जारी करते हुए भारतीय छात्रों को सलाह दी है कि वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से बचें।

इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) और ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड (एआईसीटीई) द्वारा संयुक्त सलाह के माध्यम से भारतीय छात्रों द्वारा पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन नहीं लेने की सलाह के कुछ दिनों बाद आया है।

नोटिस में कहा गया कि पाकिस्तान से मेडिकल की फिल्ड में डिग्री लेने वाले छात्र भारत में नौकरी पाने या फिर आगे की उच्च शिक्षा लेने के पात्र नहीं माने जाएंगे।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल संबंधित पढ़ाई करने वाले छात्रों को सलाह ही है कि वे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की यात्रा न करें।

नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा 29 अप्रैल को जारी नोटिस में स्पष्ट लिखा है, "कोई भी भारतीय नागरिक/भारत का विदेशी नागरिक, जो पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस/बीडीएस या उसके समकक्ष अन्य मेडिकल कोर्सेस में दाखिला लेना चाहता है तो वह भारत में एएमजीई/नेक्स्ट के शैक्षिक योग्यता (किसी भी स्तर की) के आधार पर भारत में रोजगार पाने के लिए पात्र नहीं होगा। यह नियम सिवाय उन लोगों के लागू होगी जो दिसंबर 2018 से पहले या बाद में गृह मंत्रालय के द्वारा जरूरी सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान के डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई के लिए शामिल हुए थे।"

एएमजीई/नेक्स्ट विदेशी चिकित्सा परीक्षा/राष्ट्रीय निकास परीक्षा है, जिसके जरिये छात्रों के लिए भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए अनिवार्य तौर पर देनी होती है।

हालांकि एनआरआई और उनके बच्चे, जिन्होंने पाकिस्तान में मेडिकल की डिग्री या उससे संबंधित उच्च शिक्षा प्राप्त की है और जिन्हें भारत के गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद देश की नागरिकता प्रदान की गई है। वह एएमजीई/नेक्स्ट परीक्षा पास करके भारत में शिक्षा या नौकरी करने के लिए योग्य माने जाएंगे। 

Web Title: National Medical Commission warns Indian students not to go to Pakistan for medical studies

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