नेशनल हेराल्ड: सुब्रमण्यन स्वामी ने हिंदी में सवाल पर जताई आपत्ति, जज ने कहा- अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही कोर्ट की भाषाएं

By भाषा | Published: August 31, 2019 06:14 AM2019-08-31T06:14:58+5:302019-08-31T06:14:58+5:30

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वकील द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में जिरह के दौरान स्वामी ने अदालत को बताया कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी धोखेबाज थे जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता धोखाधड़ी के शिकार थे।

National Herald Case: Subramanian Swamy objected to the question in Hindi | नेशनल हेराल्ड: सुब्रमण्यन स्वामी ने हिंदी में सवाल पर जताई आपत्ति, जज ने कहा- अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही कोर्ट की भाषाएं

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Highlightsभाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वकील द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में जिरह के दौरान हिंदी में सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि वह एक ‘तमिल’ हैं। स्वामी ने कहा कि वह सिर्फ संस्कृतनिष्ठ हिंदी समझते हैं न कि उर्दू मिश्रित हिंदी। इसके बाद चीमा हालांकि स्वामी से जिरह के दौरान हिंदी के इस्तेमाल से बचते दिखे।

भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वकील द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में जिरह के दौरान हिंदी में सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि वह एक ‘तमिल’ हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत में मामले के शिकायतकर्ता भाजपा नेता से जिरह के दौरान स्वामी और सोनिया गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा के बीच यह बातचीत हुई।

यह पूछे जाने पर, “डॉक्टर स्वामी जिस सड़क पर इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग बना....”, स्वामी ने कहा, “कृपया अंग्रेजी में बोलें। आपको याद होना चाहिए कि मैं एक तमिल हूं। अंग्रेजी अदालत की भाषा है।” हालांकि, इससे पहले की बहस बढ़ती, न्यायाधीश ने हस्तक्षेप करते हुएकहा, “अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही अदालत की भाषाएं हैं।”

इस पर स्वामी ने कहा कि वह सिर्फ संस्कृतनिष्ठ हिंदी समझते हैं न कि उर्दू मिश्रित हिंदी। इसके बाद चीमा हालांकि स्वामी से जिरह के दौरान हिंदी के इस्तेमाल से बचते दिखे। स्वामी ने अपनी शिकायत में गांधी और अन्य पर महज 50 लाख रुपये देकर धोखाधड़ी और रुपये की हेरफेर का आरोप लगाया।

इस रकम के जरिये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से कांग्रेस के बकाये 90.25 करोड़ रुपये हासिल करने का अधिकार प्राप्त किया। जिरह के दौरान स्वामी ने अदालत को बताया कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी धोखेबाज थे जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता धोखाधड़ी के शिकार थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा ने कहा कि स्वामी ने कभी दावा नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी आरोपियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार थी।

भाजपा नेता ने कहा, “यंग इंडिया के प्रमुख अंशधारक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। फंड जुटाने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धोखाधड़ी के पीड़ित हैं और पदाधिकारी धोखा देने वाले।”

Web Title: National Herald Case: Subramanian Swamy objected to the question in Hindi

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