नागालैण्ड गोलीबारी: पीड़ितों के परिजनों ने सरकार की सहायता राशि लेने से मना किया, दोषियों को सजा और आफ्स्पा हटाने की मांग

By विशाल कुमार | Published: December 13, 2021 07:57 AM2021-12-13T07:57:29+5:302021-12-13T08:03:23+5:30

ओटिंग ग्राम परिषद ने एक पत्र में कहा है कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं दिया जाता और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) को पूरे उत्तर पूर्व से निरस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक अनुग्रह राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।

nagaland-shooting-kin-victims-decline-government-aid-demand justice repeal-afspa | नागालैण्ड गोलीबारी: पीड़ितों के परिजनों ने सरकार की सहायता राशि लेने से मना किया, दोषियों को सजा और आफ्स्पा हटाने की मांग

(फोटो: पीटीआई)

Highlightsनागालैण्ड में सुरक्षाबलों की गोलीबारी और उसके बाद की हिंसा में 13 लोगों की मौत हुई थीपीड़ितों के परिजनों ने न्याय मिलने और आस्फ्सपा हटाने तक मुआवजा लेने से इनकार कर दिया।

कोहिमा: नागालैण्ड के मोन जिले के ओटिंग गांव के जिन 13 लोगों की मौत सुरक्षाबलों की गोलीबारी और उसके बाद की हिंसा में हुई उन्होंने न्याय मिलने और विवादित आस्फ्सपा कानून को हटाने तक राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए मुआवजे की राशि को लेने से इनकार कर दिया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ओटिंग ग्राम परिषद ने एक पत्र में कहा है कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं दिया जाता और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) को पूरे उत्तर पूर्व से निरस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक अनुग्रह राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।

ग्राम परिषद ने कहा कि मंत्री पाइवांग कोन्याक और मोन के उपायुक्त 5 दिसंबर को उनके सामने 18,30,000 रुपये की राशि लाए। जब उन्हें पता चला कि यह पीड़ित परिवारों और घायल व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह राशि की एक किस्त है तब उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया।

पत्र में आगे कहा गया कि ग्राम परिषद ओटिंग और पीड़ित परिवार तब तक यह राशि स्वीकार नही करेगा जब तक कि भारतीय सशस्त्र बल के 21 पैरा कमांडो के अपराधियों को नागरिक कानूनों के तहत सजा नहीं दी जाती और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निरस्त नहीं किया जाता है।

बता दें कि, नागालैंड सरकार ने सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा घायलों को एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा, केंद्र ने मृतक व्यक्तियों के परिवारों के लिए 11 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी की भी घोषणा की है।

4 दिसंबर को मोन जिले के ओटिंग गांव में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए घात लगाकर किए गए हमले में छह कोयला खदान कर्मियों की मौत हो गई थी। इससे बाद में झड़पें हुईं, जिसमें सात नागरिकों की जान चली गई।

रविवार दोपहर को, भीड़ ने मोन शहर में असम राइफल्स के एक शिविर के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी, जिसमें एक अन्य नागरिक की मौत हो गई।

वहीं, शनिवार को एक बड़ी रैली निकालकर ‘कोन्याक यूनियन’की अगुवाई में आदिवासियों ने गृहमंत्री अमित शाह पर संसद में झूठा और भ्रामक बयान देने के लिए माफी की मांग की और गृहमंत्री का पुतला जलाया।

Web Title: nagaland-shooting-kin-victims-decline-government-aid-demand justice repeal-afspa

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे