मुंबई के डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ दोबारा खोलने की मंजूरी

By आदित्य द्विवेदी | Published: January 17, 2019 12:16 PM2019-01-17T12:16:35+5:302019-01-17T12:25:02+5:30

Supreme Court Dance Bar Verdict: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा खुल सकेंगे मुंबई के डांस बार। लेकिन नहीं हो सकेगी पैसों की बारिश।

Mumbai Dance bar matter: Supreme Court relaxes stringent conditions set by Maharashtra government | मुंबई के डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ दोबारा खोलने की मंजूरी

मुंबई के डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ दोबारा खोलने की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में सालों से बंद पड़े डांस बार दोबारा खुल सकेंगे। गुरुवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार को कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा। इससे पहले 30 अगस्त 2018 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लगी पाबंदी को हटा दिया था। जिसके बाद सरकार ने नए लाइसेंस देने के नियम और कड़े कर दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातेंः-

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डांसर को अलग  से टिप नहीं दी जा सकती है और ना ही डांसर पर पैसे उछाले जा सकते हैं। 

- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार के लाइसेंस एवं संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले 2016 के महाराष्ट्र कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डांस बारों में सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता की शर्त को रद्द करते हुए कहा कि यह निजता का उल्लंघन करती है।

- कोर्ट ने महाराष्ट्र के डांस बार में बार बालाओं को टिप दिए जाने की अनुमति दी, नोट बरसाना प्रतिबंधित किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया कि महाराष्ट्र में डांस बार धार्मिक स्थानों और शैक्षिक संस्थानों से एक किलोमीटर दूर होने चाहिए।

- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार का समय शाम छह बजे से रात साढ़े 11 बजे तक तय करने की शर्त को बरकरार रखा।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लग रहा है मानो मुंबई में मोरल पुलिसिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीविका कमाने का अधिकार सभी को है। 

- अगस्त में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की एक बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वक्त के साथ अश्लीलता की परिभाषाएं भी बदलती रही हैं।

Web Title: Mumbai Dance bar matter: Supreme Court relaxes stringent conditions set by Maharashtra government

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