मुंबईः राज्यसभा सांसद संजय राउत पर 1000 रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 29, 2023 08:09 PM2023-03-29T20:09:43+5:302023-03-29T20:10:33+5:30
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी आई मोकाशी ने मामले की सुनवाई स्थगित करने की अनुमति दे दी लेकिन शिवसेना (यूटीबी) नेता के खिलाफ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मुंबईः भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में स्थगन की मांग करने पर यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को राज्यसभा सांसद संजय राउत पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। राउत के अधिवक्ता और मेधा सोमैया के बीच जिरह के लिए इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था।
अधिवक्ता ने मामले के स्थगन की मांग की और कहा कि बचाव पक्ष जिरह के लिये तैयार नहीं है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी आई मोकाशी ने मामले की सुनवाई स्थगित करने की अनुमति दे दी लेकिन शिवसेना (यूटीबी) नेता के खिलाफ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले की अगली सुनवाई दस अगस्त को होगी।
मेधा सोमैया ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मुंबई के निकट मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग की है।