मुंबई: छेड़छाड़ के मामले में 86 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल की कैद

By भाषा | Published: February 1, 2020 01:27 AM2020-02-01T01:27:17+5:302020-02-01T01:27:17+5:30

मुंबई की विशेष पॉक्सो अदालत ने सितंबर 2018 में 15 वर्षीय किशोरी का पीछा और उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिये शुक्रवार को 86 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

Mumbai: 86-year-old man imprisoned for three years in molestation case | मुंबई: छेड़छाड़ के मामले में 86 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल की कैद

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsमुंबई की विशेष पॉक्सो अदालत ने सितंबर 2018 में 15 वर्षीय किशोरी का पीछा और उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिये शुक्रवार को 86 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी।आरोपी ओम प्रकाश लालाराम कुलश्रेष्ठ को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354-डी और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया।

मुंबई की विशेष पॉक्सो अदालत ने सितंबर 2018 में 15 वर्षीय किशोरी का पीछा और उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिये शुक्रवार को 86 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

आरोपी ओम प्रकाश लालाराम कुलश्रेष्ठ को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354-डी और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी और शिकायतकर्ता किशोरी शहर में एक ही इलाके में रहते थे।

घटना के दिन पीड़िता पार्क में टहलने गई थी। इस दौरान आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। पीड़िता वहां से भाग गई।

इसके बाद जब वह अपनी मां के साथ शाम को पार्क में गई तो आरोपी ने दोबारा उसका पीछा किया और गलत तरीके से उसको छुआ।

इस दौरान जब किशोरी ने शोर मचाया तो उसकी मां और एक मित्र उसे बचाने आए लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

Web Title: Mumbai: 86-year-old man imprisoned for three years in molestation case

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